Edited By Ramkesh,Updated: 16 Jan, 2021 08:28 PM
उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित निठारी कांड के आरोपी नौकर सुरेंद्र कोली को 319 दिन की सुनवाई के बाद CBI की स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर एक लाख 10 हजार रूपये का जुर्मना भी लगाया है।
गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित निठारी कांड के आरोपी नौकर सुरेंद्र कोली को 319 दिन की सुनवाई के बाद CBI की स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर एक लाख 10 हजार रूपये का जुर्मना भी लगाया है।
बता दें विशेष अदालत में निठारी कांड से जुड़ा यह 12वां मामला है। इस मामले में कोठी मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर और नौकर सुरेंद्र कोली पर निठारी की युवती का अपहरण करने के बाद कोठी में दुष्कर्म कर हत्या और शव को छुपाने का आरोप था। CBI ने बच्चियों के लापता होने और हत्या कर शव छुपाने के मामले में सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आरोप था कि इन लोगों ने मासूम और नाबालिग बच्चियों का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी और फिर शवों को क्षत-विक्षत कर नाले में फेंक दिया था। वहीं मोनिंदर सिंह पंढेर को को साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है। फिलहाल आरोपी नौकर सुरेंद्र कोली को कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है।