Edited By Purnima Singh,Updated: 27 May, 2026 11:54 AM

बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने एक युवक की हत्या के छह वर्ष पुराने मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई और उन पर जुर्माना भी लगाया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) चंद्रभान ने बताया कि मंगलवार को यहां अपर जिला एवं...
Bulandshahr News : बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने एक युवक की हत्या के छह वर्ष पुराने मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई और उन पर जुर्माना भी लगाया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) चंद्रभान ने बताया कि मंगलवार को यहां अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के एक मामले में चार आरोपियों बबलू, हसरत, हामिद और शमा को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है। सभी दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
चंद्रभान ने बताया कि सिकंदराबाद, नई बस्ती निवासी रहीसा ने इस मामले में थाने में तहरीर दी थी कि एक अप्रैल 2017 की रात करीब आठ बजे उनका बेटा शानू पुलिया के पास ठेला लगाकर फल बेच रहा था। तभी बबलू, हसरत, हामिद और शमा चारों ने मिलकर शानू को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि रहीसा ने तहरीर में कहा था कि उन्हें यह भी पता चला था कि शानू को पहले जान से मारने की धमकी दी गई थी। मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई।
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Lucknow News : लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता का शव कथित तौर पर अपने घर में फंदे से लटका मिला। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक यह घटना सोमवार को हुई। मृतका की पहचान श्वेता सिंह (26) के रूप में हुई है। श्वेता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने श्वेता सिंह के पति भूपेंद्र प्रताप सिंह उर्फ शुभम सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। महिला के ससुर, सास, देवर और ननद के खिलाफ भी बीएनएस की धारा 80 (दहेज हत्या), 85 (पति या पति के रिश्तेदार द्वारा महिला पर क्रूरता करना) और दहेज निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है ... पढ़ें पूरी खबर ...