OYO के CEO पर केस दर्ज, ग्राहक को बुकिंग के बाद भी होटल में नहीं मिला कमरा

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 06 Sep, 2019 02:12 PM

case filed against ceo of oyo

उत्तर प्रदेश में ओयो कंपनी से सीईओ और संस्थापक के खिलाफ एक छात्र ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। छाक्ष का आरोप है कि उसने वाराणसी के एक होटल में ओयो मोबाइल ऐप से एक कमरा बुक किया थ...

वाराणसीः उत्तर प्रदेश में ओयो कंपनी से सीईओ और संस्थापक के खिलाफ एक छात्र ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। छाक्ष का आरोप है कि उसने वाराणसी के एक होटल में ओयो मोबाइल ऐप से एक कमरा बुक किया था। पूरा भुगतान करने के बाद भी होटल पहुंचने पर मैनेजर ने उन्हें कमरा देने से मना कर दिया और कहा कि ओयो से उनका कोई करार नहीं है।

बता दें कि शिकायतकर्ता कौस्तुभ त्रिपाठी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लॉ का स्टूडेंट है। उन्होंने वाराणसी के लक्सा थाने में ओयो कंपनी के संस्थापक रितेश अग्रवाल के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक न्यास भंग की धाराओं में केस दर्ज कराया है।

कौस्तुभ ने बताया कि उन्होंने ओयो के मोबाइल ऐप्लिकेशन से वाराणसी में होटल महावीर इंटरनैशनल में कमरा बुक किया था, जिसका उन्होंने ऑनलाइन पूरा भुगतान भी कर दिया था। जब वह होटल पहुंचे तो मैनेजर ने उन्हें कमरा देने से मना कर दिया और कहा कि ओयो के साथ उनका कोई करार नहीं है। इसके अलावा कमरे के लिए होटल के मैनेजर द्वारा अतिरिक्त पैसों की मांग की गई।

शिकायतकर्ता ने बताया कि जब ओयो के ग्राहक सेवा केंद्र में बात की गई तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला और न ही पैसा वापस किया गया। कौस्तुभ ने कहा, 'हम लोग सड़क पर 5 घंटे तक खड़े रहे। ओयो को भेजी गई कानूनी नोटिस का भी जवाब नहीं दिया गया। इस वजह से मैंने ओयो पर मुकदमा दर्ज कराया है।'

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