Edited By Umakant yadav,Updated: 21 Jun, 2021 08:09 PM

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बिकरू कांड मामले में योगी सरकार को बड़ी राहत दी है। चीफ जस्टिस ने अधिवक्ता सौरभ भदौरिया की ओर से SIT रिपोर्ट और गैंगस्टर जय बाजपेयी पर विधिसम्मत कार्रवाई हेतु दायर जनहित के खिलाफ याचिका को ख़ारिज कर दिया है। साथ ही...
लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बिकरू कांड मामले में योगी सरकार को बड़ी राहत दी है। चीफ जस्टिस ने अधिवक्ता सौरभ भदौरिया की ओर से SIT रिपोर्ट और गैंगस्टर जय बाजपेयी पर विधिसम्मत कार्रवाई हेतु दायर जनहित के खिलाफ याचिका को ख़ारिज कर दिया है। साथ ही अधिवक्ता पर 25000 का जुर्माना लगाया है।
बता दें कि चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की कोर्ट ने याचिका को पीआईएलस (PIL) मानने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि SIT की रिपोर्ट शासन में दाखिल हो गई है, तो याची का इसमें क्या स्वार्थ है,यह याचिका व्यक्तिगत हित में दायर की गई है।
वहीं सोशल एक्टिविस्ट और एडवोकेट नूतन ठाकुर ने याची का पक्ष रखा और योगी सरकार की तरफ से AAG विनोद शाही ने बहस की, बहस के बाद कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया। बता दें कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के अपर महाधिवक्ता विनोद शाही को जनहित याचिकाओं के लिये नामित किया हुआ है।