Edited By Imran,Updated: 21 Sep, 2024 05:41 PM
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मशीन चोरी के एक मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता और प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान तथा उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी।
प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मशीन चोरी के एक मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता और प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान तथा उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति समित गोपाल ने आजम खान और उनके बेटे की जमानत याचिका खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया। इससे पूर्व, दो सितंबर, 2024 को याचिकाकर्ता और राज्य सरकार के वकीलों का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। वर्ष 2022 में आजम खान के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप है कि आजम खान ने रामपुर की नगर पालिका परिषद द्वारा खरीदी गई सड़क साफ करने की मशीन की चोरी की। यह मशीन बाद में कथित तौर पर आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय से बरामद की गई थी। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद वकार अली खान नाम के एक व्यक्ति ने 2022 में रामपुर की कोतवाली में आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान और पांच अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि वर्ष 2014 में इन व्यक्तियों ने अपनी ताकत का दुरुपयोग कर सरकार की सड़क साफ करने की मशीन चुराई थी जिसे रामपुर की नगर पालिका परिषद द्वारा खरीदा गया था। बाद में उक्त मशीन आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय के परिसर से बरामद की गई। आरोप है कि इस मशीन को जौहर विश्वविद्यालय की जमीन में गाड़ दिया गया था, जिसे राज्य की एजेंसी द्वारा जमीन खोदकर बरामद किया गया।