Azam Khan की फिर बढ़ी मुश्किलें: लेटरहेड और मुहर के दुरुपयोग मामले में आरोप तय, 4 नवंबर को साक्ष्य होंगे रिकॉर्ड

Edited By Mamta Yadav,Updated: 12 Oct, 2022 11:54 PM

azam khan s charges framed in the misuse of letterhead and seal

समाजवादी पार्टी के विधायक एवं पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खां के खिलाफ अपने आधिकारिक लेटरहेड और मुहर के कथित दुरुपयोग के मामले में बुधवार को यहां विशेष एमपी/एमएलए अदालत में आरोप तय किये गये।

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के विधायक एवं पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खां के खिलाफ अपने आधिकारिक लेटरहेड और मुहर के कथित दुरुपयोग के मामले में बुधवार को यहां विशेष एमपी/एमएलए अदालत में आरोप तय किये गये। अदालत ने खां के खिलाफ अभियोजन पक्ष के साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिये चार नवम्बर की तारीख नियत की है। इसके पूर्व, विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ए.के. श्रीवास्तव ने खां को आरोप पढ़कर सुनाये। खां ने खुद पर लगे तमाम आरोपों से इनकार करते हुए खुद को निर्दोष बताया।

RSS और कल्बे जव्वाद की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छवि धूमिल करने का आरोप
अदालत ने गत 29 सितंबर को खां द्वारा खुद को क्लीन चिट देने के आदेश देने के आग्रह वाली याचिका को निरस्त कर दिया था। इस मामले में एक फरवरी 2019 को लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। अल्लामा जमीर नकवी नामक व्यक्ति ने इस मुकदमे में आरोप लगाया था कि आजम खां ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छवि धूमिल करने के लिये अपने आधिकारिक लेटरहेड और मुहर का दुरुपयोग किया है।

आजम के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत
नकवी ने यह भी कहा था कि तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार के दबाव की वजह से उस वक्त यह मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था, जिसे बाद में एक फरवरी 2019 को पंजीकृत कराया गया। अदालत ने कहा, “रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को देखने पर, आजम के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।”

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