अतीक-अशरफ के हत्यारों पर नहीं तय हो सके आरोप, शूटरों ने अदालत से मनपसंद वकील के लिए मांगा समय

Edited By Mamta Yadav,Updated: 10 Aug, 2023 11:20 PM

atiq ashraf s killers sought time from the court for a lawyer of their choice

माफिया से नेता बने अतीक अहमद और पूर्व विधायक अशरफ के हत्यारोपी प्रतापगढ़ की जेल में बंद लवलेश तिवारी, मोहित उर्फ सनी सिंह, और अरुण मौर्या गुरूवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए अदालत में पेश होकर मजिस्ट्रेट से मनपसंद वकील करने के लिए प्रार्थना की।

Prayagraj News: माफिया से नेता बने अतीक अहमद और पूर्व विधायक अशरफ के हत्यारोपी प्रतापगढ़ की जेल में बंद लवलेश तिवारी, मोहित उर्फ सनी सिंह, और अरुण मौर्या गुरूवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए अदालत में पेश होकर मजिस्ट्रेट से मनपसंद वकील करने के लिए प्रार्थना की। शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गुलाबचंद अग्रहरि ने बताया कि जिला जज संतोष राय की अदालत में गुरूवार को तीनो आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। सुनवाई के दौरान आरोपियों ने अदालत से प्रार्थना की कि वह अपने मनपसंद का अधिवक्ता नियुक्त करना चाहते हैं। अदालत ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तिथि नियत किया है।
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गौरतलब है कि एसआईटी ने आरोपितों के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार गौतम की अदालत में 13 जुलाई को आरोप पत्र दाखिल किया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद मुकदमे को परीक्षण हेतु सत्र न्यायालय को सुपुर्द करने का आदेश दिया था। सत्रन्यायालय में चार्जशीट दायर होने के बाद अदालत ने आरोप तय करने के लिए 10 अगस्त की तिथि मुकर्रर की थी।
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माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या 15 अप्रैल की रात मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय (कॉल्विन) के कैम्पस में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में शासन की ओर से जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी गई है। हत्यारोपित अरुण कुमार, लवलेश और मोहित उर्फ सनी सिंह के विरुद्ध आईपीसी की धारा 302, 307, 302, 120 बी, 419, 420, 467, 468 आर्म्स एक्ट 377 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

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