Edited By Anil Kapoor,Updated: 30 Aug, 2024 12:12 PM
Noida News: गौतमबुद्ध नगर की जिला अदालत ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) नेता के बेटे की हत्या के लगभग 2 साल पुराने मामले में उसके दोस्त को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रह्मजीत भाटी ने...
Noida News: गौतमबुद्ध नगर की जिला अदालत ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) नेता के बेटे की हत्या के लगभग 2 साल पुराने मामले में उसके दोस्त को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रह्मजीत भाटी ने बताया कि जिला जज अविनाश सक्सेना ने गुरुवार को मामले में सुनवाई पूरी करते हुए प्रवेश भाटी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि सूरजपुर पुलिस थाना क्षेत्र में 11 फरवरी 2022 को पल्ला गांव के निवासी राहुल भाटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसका शव जुनपत गांव के जंगल से बरामद किया गया था। राहुल, बसपा के समन्वयक (मेरठ जोन) रह चुके हरगोविंद भाटी के बेटे थे।
बसपा नेता के बेटे की हत्या के मामले में दोस्त को आजीवन कारावास
मिली जानकारी के मुताबिक, ब्रह्मजीत ने बताया कि पुलिस ने हत्या के कुछ दिन बाद ही राहुल के दोस्त प्रवेश भाटी को गिरफ्तार कर लिया था और हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई थी। अदालत ने पुलिस द्वारा दाखिल आरोपपत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद गुरुवार को फैसला सुनाया।