Edited By Deepika Rajput,Updated: 05 Aug, 2019 11:59 AM
सुपीम कोर्ट ने अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद की सुनवाई के सीधे प्रसारण की मांग संबंधी याचिका को सूचीबद्ध करने से सोमवार को इनकार कर दिया, लेकिन इस मामले पर प्रशासकीय स्तर पर विचार किए जाने का आश्वासन दिया।
अयोध्याः सुपीम कोर्ट ने अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद की सुनवाई के सीधे प्रसारण की मांग संबंधी याचिका को सूचीबद्ध करने से सोमवार को इनकार कर दिया, लेकिन इस मामले पर प्रशासकीय स्तर पर विचार किए जाने का आश्वासन दिया।
बीजेपी के पूर्व नेता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक के. एन. गोविंदाचार्य ने अयोध्या मामले की सुनवाई के सीधे प्रसारण की मांग की। गोविंदाचार्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की गैर-मौजूदगी के कारण दूसरे वरिष्ठ न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया।
न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा कि सुनवाई के सीधे प्रसारण के लिए आवश्यक उपकरण और व्यवस्था न्यायालय के पास नहीं है। इस पर सिंह ने कहा कि जब तक सीधे प्रसारण की व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक कम से कम सुनवाई की रिकॉर्डिंग कराई जाए। सीधे प्रसारण पर बाद में विचार किया जा सकता है, लेकिन न्यायमूर्ति बोबडे ने मामले को सूचीबद्ध करने का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने हालांकि, सिंह को आश्वस्त किया कि इस मामले पर प्रशासकीय स्तर पर विचार किया जाएगा।
गोविंदाचार्य ने अपनी याचिका में कहा है कि यह विषय लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत लोगों को जानने का अधिकार प्राप्त है। ऐसे में लोगों को यह जानने का अधिकार है कि अयोध्या राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद की सुनवाई में क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि अयोध्या विवाद करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है और यह संभव नहीं कि सभी लोग न्यायालय में मौजूद होकर मामले की सुनवाई देख सकें। इसके सीधे प्रसारण के जरिए सभी लोगों को तत्काल सूचनाएं मिलेंगी।
गौरतलब है कि इस विवाद में मध्यस्थता प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन उसके असफल रहने के बाद 6 अगस्त से इसकी नियमित सुनवाई होनी है।