धर्म को लेकर स्कूली छात्रों ने एक-दूसरे को भेजे आपत्तिजनक संदेश, जमकर कटा बवाल....एक नाबालिग के खिलाफ FIR दर्ज

Edited By Anil Kapoor,Updated: 08 Oct, 2024 08:54 AM

fir against school student for sending objectionable message about religion

Bahraich News: बहराइच जिले के नानपारा क़स्बे में सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर 2 समुदायों के बच्चों के बीच उनके धर्मों को लेकर आपत्तिजनक बातचीत के स्क्रीनशॉट सार्वजनिक होने के बाद सोमवार शाम तनाव फैल गया, जिसके बाद एक नाबालिग के खिलाफ प्राथमिकी...

Bahraich News: बहराइच जिले के नानपारा क़स्बे में सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर 2 समुदायों के बच्चों के बीच उनके धर्मों को लेकर आपत्तिजनक बातचीत के स्क्रीनशॉट सार्वजनिक होने के बाद सोमवार शाम तनाव फैल गया, जिसके बाद एक नाबालिग के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अल्पसंख्यक समुदाय के हजारों लोगों ने एक बच्चे के घर को घेर लिया, जिससे क्षेत्र में अशांति फैल गई और पुलिस की तैनाती करनी पड़ी। प्रदर्शनकारियों ने बातचीत में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले बच्चे की गिरफ्तारी की मांग की।

जानिए, क्या है पूरा मामला?
अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) पवित्र मोहन त्रिपाठी ने बताया कि थाना कोतवाली नानपारा क्षेत्र के नानपारा कस्बे में दो समुदायों के दो बच्चे स्कूल में साथ पढ़ते हैं। बच्चों के बीच एक-दूसरे के धर्मों को लेकर इंस्टाग्राम पर हुई आपत्तिजनक चैटिंग के बाद अल्पसंख्यक समाज के हजारों लोगों ने एक बच्चे का घर घेर लिया, जिससे शहर में तनाव फैल गया। पुलिस के अनुसार बच्चों द्वारा आपस में चैट की गई जिसमें कुछ आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं। एएसपी ने बताया कि इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि त्योहार का समय है, कोई अप्रिय घटना ना होने पाए, इसलिए शहर में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इस समय पूरी तरह से शांति है।

दूसरे छात्र के धर्म के बारे में आपत्तिजनक संदेश भेजने पर स्कूली छात्र पर मामला दर्ज
पुलिस के अनुसार क़स्बा निवासी रहमत अली हाशमी की शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने नाबालिग बच्चे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 298 (किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना), 302 (शब्दों से किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहत करना), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और 353 (सार्वजनिक शरारत पैदा करने वाले बयान) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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