अयोध्या विवाद-मध्यस्थता कमेटी फेल, अब 6 अगस्त से खुली अदालत में होगी सुनवाई:SC

Edited By Deepika Rajput,Updated: 02 Aug, 2019 02:11 PM

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अयोध्या विवाद पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले पर 6 अगस्त से खुली अदालत में सुनवाई होगी। इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि विवाद को सुलझाने के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय मध्यस्थता समिति विफल रही है।

अयोध्याः अयोध्या विवाद पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले पर 6 अगस्त से खुली अदालत में सुनवाई होगी। इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि विवाद को सुलझाने के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय मध्यस्थता समिति विफल रही है। बता दें कि इससे पहले गुरुवार को मध्यस्थता समिति ने सील बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। मध्यस्थता समिति में पूर्व न्यायाधीश एफएमआई कलीफुल्ला, श्री श्री रविशंकर, पाचू शामिल थे।

बता दें कि इससे पहले 18 जुलाई को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता प्रक्रिया की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ा दी थी। न्यायामूर्ति गोगोई ने कहा था कि हम मध्यस्थता समिति से यह अनुरोध करते है कि वह 31 जुलाई तक मध्यस्थता प्रक्रिया जारी रखे और इसके परिणामों के संदर्भ में शीर्ष अदालत को सूचित करे।'' मुख्य न्यायाधीश ने मध्यस्थता की प्रगति की समीक्षा के लिए 2 अगस्त की तारीख मुकर्रर की थी। कोर्ट का यह आदेश गोपाल सिंह विशारद की याचिका की सुनवाई के दौरान आया था।

वर्ष 1950 में दायर राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद के असली वादी राजेन्द्र सिंह थे, जिनके निधन के बाद विशारद यह मुकदमा लड़ रहे हैं। विशारद ने गत 9 जुलाई को याचिका दायर करके मामले की सुनवाई जल्दी शुरू करने का न्यायालय से अनुरोध किया था। उन्होंने दलील दी थी कि मध्यस्थता प्रक्रिया के अब तक के परिणाम बहुत ही अच्छे नहीं हैं, ऐसी स्थिति में सुनवाई जल्दी शुरू की जानी चाहिए। उनकी इन दलीलों के बाद न्यायालय ने समिति से प्रगति रिपोर्ट मांगी थी।

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