Edited By Deepika Rajput,Updated: 15 Oct, 2019 01:18 PM
अयोध्या के रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर सुनवाई अब अंतिम दौर में चल रही है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें रखी गईं। मंगलवार को हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रख रहा है। 39वें दिन की सुनवाई के दौरान हिंदू पक्षकार के वकील के....
अयोध्याः अयोध्या के रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर सुनवाई अब अंतिम दौर में चल रही है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें रखी गईं। मंगलवार को हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रख रहा है। 39वें दिन की सुनवाई के दौरान हिंदू पक्षकार के वकील के. परासरण ने कहा कि मुस्लिम कहीं और भी जाकर नमाज पढ़ सकते हैं। अयोध्या में 56-60 मस्जिद हैं। यह राम का जन्मस्थान है, इसे बदला नहीं जा सकता।
परासरण ने अपनी दलील में कहा कि किसी को भी भारत के इतिहास को तबाह करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कोर्ट को इतिहास की गलती को ठीक करना चाहिए। एक विदेशी भारत में आकर अपने कानून लागू नहीं कर सकता है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने पूछा कि अगर सूट प्रॉपर्टी नष्ट हो गई है, तो फैसला किस पर दिया जाएगा? इस पर परासरण ने कहा कि मैं नहीं मानता मस्जिद हमेशा मस्जिद रहती है, लेकिन मेरी दलील है कि मंदिर हमेशा मंदिर रहता है। फिर चाहे वहां पर भवन, मूर्ति हो या नहीं।
हिंदू पक्षकार महंत रामचंद्र दास के शिष्य सुरेश दास की ओर से वकील परासरण अपनी दलीलें दे रहे हैं। हिंदू पक्ष की ओर से निर्मोही अखाड़ा बुधवार को अपनी दलील रखेगा। निर्मोही अखाड़े के वकील सुशील जैन की मां की मृत्यु हो जाने के कारण वह अदालत नहीं पहुंच सके।