Edited By Diksha kanojia,Updated: 02 Jun, 2020 12:24 PM
झारखंड सरकार ने अनलॉक-1 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार ने इसको लेकर कई क्षेत्रों में छूट दी है। सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को राहत देते हुए शुरू करने की इजाजत दी है।
रांचीः झारखंड सरकार ने अनलॉक-1 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार ने इसको लेकर कई क्षेत्रों में छूट दी है। सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को राहत देते हुए शुरू करने की इजाजत दी है।
जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा मोबाइल, घड़ी, टीवी, आईटी संबंधित, कंप्यूटर्स कंजूमर, इलेक्टट्रिकल आइटम जैसे फ्रीज,एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर आदि को नगर निगम क्षेत्र में खोलने की इजाजत मिली है। निजी कंपनियों के कॉल सेंटर्स को भी छूट मिली है और शहरी क्षेत्रों में इन प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाजत दी गई है।
इसी के साथ कैपिटल गुड्स, हेवी मशीनरी, जनरेटर, आईटी हार्डवेयर प्रोडक्ट्स, नेटवर्किंग इक्विपमेंट सॉफ्टवेयर, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स जैसे तार, स्विचगियर, लाइट, पंखे, कूलर गीजर, इनवर्टर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, ऑटोमोबाइल्स, साइकिल, ट्रैक्टर, ऑटो एसेसरीज, बैटरी, जेवर दुकान खोलने की इजाजत मिली है।
वहीं इसी क्रम में चश्मा और कॉन्टैक्ट लेंसेज की दुकानें, घड़ियों की दुकानें, किचन और बर्तनों की दुकान, फर्नीचर की दुकान, शहरी क्षेत्रों में गैरेज और मोटर वर्कशॉप को खोलने की इजाजत, रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, मगर वहां से सिर्फ होम डिलीवरी किया जा सकता है। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी खोलने की इजाजत मिली है जिसमें ऑटो रिक्शा, टेंपो, ई-रिक्शा और सामान्य रिक्शा शामिल है।