विवेक तिवारी हत्याकांड: मुख्य अभियुक्त की जमानत अर्जी पर HC ने मांगा जवाब

Edited By Anil Kapoor,Updated: 06 Feb, 2019 10:28 AM

vivek tiwari murder case hc seeks response on bail plea of chief accused

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गत 29 सितंबर में एप्पल कंपनी के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी हत्याकांड मामले में मुख्य अभियुक्त कांस्टेबल प्रशांत कुमार की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सरकारी वकील से जानकारी मांगी है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गत 29 सितंबर में एप्पल कंपनी के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी हत्याकांड मामले में मुख्य अभियुक्त कांस्टेबल प्रशांत कुमार की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सरकारी वकील से जानकारी मांगी है। अदालत ने कहा कि चार हफ्ते में प्रतिशपथपत्र दायर कर अदालत को अवगत कराया जाए।

PunjabKesariन्यायमूर्ति रेखा दीक्षित की पीठ ने अभियुक्त प्रशांत कुमार की जमानत अर्जी पर मंगलवार को यह आदेश दिए। इस मामले में निचली अदालत ने कान्सटेबल प्रशांत कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इसके खिलाफ अभियुक्त ने उच्च न्यायालय में जमानत अर्जी पेश की है। सुनवाई के समय सरकारी वकील राजेश कुमार सिंह ने अर्जी का विरोध किया। अदालत ने कहा कि चार हफ्ते में सरकार अपना पक्ष पेश करे।

PunjabKesariउल्लेखनीय है गत 29 सितंबर की रात में एपल कंपनी के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी जब अपनी गाड़ी से महिला सहकर्मी के साथ जा रहे थे तभी अभियुक्त ने सर्विस रिवाल्वर से गोली मार दी थी। जिससे विवेक तिवारी की मौत हो गई थी। आरोपी निचली अदालत से जमानत खारिज हो चुकी है। अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी।

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