UP:11 साल पुराने दहेज हत्या मामले में दोषी दंपत्ति को आजीवन कारावास, कोर्ट ने 35 हजार का लगाया जुर्माना

Edited By Mamta Yadav,Updated: 05 Aug, 2022 12:46 PM

up life imprisonment to the guilty couple in the dowry murder case

उत्तर प्रदेश बलिया जिले की स्थानीय अदालत ने एक विवाहिता की दहेज हत्या के 11 साल पुराने मामले में उसके दो रिश्तेदारों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

बलिया: उत्तर प्रदेश बलिया जिले की स्थानीय अदालत ने एक विवाहिता की दहेज हत्या के 11 साल पुराने मामले में उसके दो रिश्तेदारों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन विभाग के संयुक्त निदेशक सुरेश पाठक ने बृहस्पतिवार को बताया कि जिले के सुखपुरा थाना क्षेत्र के चंदुकी गांव के रामजी वर्मा ने 23 जून 2006 को अपनी 26 वर्षीय पुत्री संगीता का विवाह बलिया कोतवाली क्षेत्र के सत्यनारायण के साथ किया था। उन्होंने बताया कि शादी के बाद से ही संगीता को दहेज में मोटरसाइकिल लाने के लिए प्रताड़ित किया जाता था। संगीता की 17 मई 2011 को आग में झुलसकर मौत हो गई थी। घटना के समय संगीता का पति मजदूरी करने गया था।

इस मामले में संगीता के पिता की शिकायत पर बलिया शहर कोतवाली में संगीता के जेठ राज नारायण और जेठानी कमली देवी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच के बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अपर जिला न्यायाधीश प्रशांत बिलगैयो की अदालत ने बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जेठ और जेठानी को दोषी करार देते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

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