यूपी: हाईकोर्ट ने मस्जिदों में अजान पर लगी रोक हटाने का दिया आदेश

Edited By Ajay kumar,Updated: 15 May, 2020 01:50 PM

up high court ordered to remove the ban on ajan in mosques

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में मस्जिदों में लगी नमाज की रोक पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।

प्रयागराज-गाजीपुर: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में मस्जिदों में लगी नमाज की रोक पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने गाजीपुर के डीएम के आदेश को रद्द करते हुए कहा है कि मस्जिदों में अज़ान से कोविड-19 की गाइडलाइन का कोई उल्लंघन नहीं होता है। 

हाईकोर्ट ने मस्जिदों से अज़ान की अनुमति प्रदान करते हुए कहा कि अज़ान धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। जिसपर रोक नहीं लगाई जा सकती है। बता दें कि कोविड-19 की गाइडलाइन के उल्लंघन का हवाला देते हुए गाजीपुर के जिलाधिकारी (डीएम) ने सभी मस्जिदों में अजान पर रोक लगा दी थी। जिसे अब हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। 
 

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