हत्या के मामले में दो युवकों उम्रकैद, साक्ष्यों के अभाव में छह बरी

Edited By Ramkesh,Updated: 18 Aug, 2026 07:01 PM

two young men sentenced to life imprisonment in murder case

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की एक अदालत ने दो युवकों की हत्या के मामले में मंगलवार को एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उसपर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साक्ष्यों के अभाव...

बदायूं: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की एक अदालत ने दो युवकों की हत्या के मामले में मंगलवार को एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उसपर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साक्ष्यों के अभाव में छह अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया।

 विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि इस्लामनगर थाना क्षेत्र के अलीपुर चिचैटा गांव में पांच अगस्त, 2021 की शाम आयेंद्र पाल सिंह अपने साथी गौरव के साथ मोटरसाइकिल से इस्लामनगर जा रहा था। उन्होंने बताया कि रास्ते में सुभाष नाम के व्यक्ति ने मामूली विवाद में सिंह की मोटरसाइकिल को अपनी कार से कथित तौर पर टक्कर मार दी। कार में छह अन्य लोग सवार थे।

गुप्ता ने बताया कि घटना में गंभीर रूप से घायल आयेंद्र पाल सिंह और गौरव की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सुभाष और छह अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) रिंकू जिंदल की अदालत ने मुख्य आरोपी सुभाष को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उसपर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। 
 

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