सरकार ने ट्रैफिक नियमों में बदलाव करते हुए जुर्माने की राशि को किया दोगुना

Edited By Ramkesh,Updated: 31 Jul, 2020 04:45 PM

the government doubled the amount of the fine by changing the traffic rules

योगी सरकार ने मौजूदा ट्रैफिक नियमों में बदलाव करते हुए उसे और कड़ा कर दिया है। पुराने नियमों में बदलाव करते हुए अब दोपहिया वाहन चलाते समय हैल्मेट

लखनऊ: योगी सरकार ने मौजूदा ट्रैफिक नियमों में बदलाव करते हुए उसे और कड़ा कर दिया है। पुराने नियमों में बदलाव करते हुए अब दोपहिया वाहन चलाते समय हैल्मेट और चौपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट नहीं लगाने पर दोगुना जुर्माना देना होगा। पहले यह जुर्माना 500 रुपए का था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 हजार रुपए कर दिया गया है। कोई भी वाहन चलाते समय अगर मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े गए तो पहली बार में 1 हजार का जुर्माना वसूला जाएगा, वहीं दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 हजार के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

गलत पार्किंग पर भी बढ़ी जुर्माने की राशि
प्रमुख सचिव परिवहन राजेश कुमार सिंह ने अधिसूचना जारी किया। नए नियमों में पार्किंग के नियमों में भी बदलाव करते हुए जुर्माने का प्रवाधान किया गया है। पहली बार गलत पार्किंग करने पर 500 रुपए और दूसरी बार गलत पार्किंग करने पर 1500 रुपए का जुर्माना देना होगा। पहले यह जुर्माना 500 व 1000 रुपए का था। वहीं सड़क पर चलते समय फायर ब्रिगेड की गाड़ी या एंबुलैंस को रास्ता न देने पर अब 10 हजार रुपए का जुर्माना भुगतना होगा।

अवैध ड्राइविंग लाइसैंस पर 5 हजार का जुर्माना
नए नियमों में ड्राइविंग लाइसेंस के अवैध पाए जाने पर अब 5000 रुपए जुर्माने का प्रवाधान किया गया है। इसके तहत अगर कोई वाहन चालक सड़क पर वाहन चलाते समय अगर वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखता है, या किसी चालक की उम्र 14 वर्ष से कम है तो उसे इस जुर्माने की राशि का भुगतान करना पड़ेगा। अगर कोई वाहन तय किए गए गति सीमा से अधिक तेज गति से कार चलाता है है तो उसे 2 हजार का जुर्माना भरना पड़ेगा। यात्री और माल वाहनों के लिए तेज गति से वाहन चलाने पर जुर्माने की राशि 4 हजार रुपए की गई है। नि:शक्त व्यक्ति के वाहन चलाने पर पहली बार में एक हजार और दूसरी बार में 2 हजार रुपए जुर्माना देना होगा। दोपहिया वाहन पर 3 सवारी या इससे ज्यादा बैठाने पर एक हजार रुपए जुर्माना देना होगा।

 ड्राइविंग लाइसैंस में गलत जानकारी देने पर पहले 2500 जुर्माना
वहीं सरकार ने रेस में बिना सरकार की अनुमति के भाग लेने पर पहली बार में 5 हजार व दूसरी बार में 10 हजार का जुर्माने का प्रवाधान किया है। इसी प्रकार बिना पंजीकरण व निलंबित पंजीकरण वाले वाहन चलाने पर पहली बार में 5 हजार रुपए तो दूसरी बार पकड़े जाने 10 हजार रुपए जुर्माना देना होगा। शांत क्षेत्र में हॉर्न प्रयोग करने पर पहली बार में 1 हजार रुपए व दूसरी बार पकड़े जाने पर 2 हजार जुर्माना देना होगा। बिना बीमा करवाए वाहन चलाने पर पहली बार में पकड़े जाने पर 2 हजार तो दूसरी बार में 4 हजार रुपए जुर्माना देना होगा। किसी गाड़ी को गलत ढंग से मॉडिफाई करवाकर बेचने पर 1 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। यदि वाहन स्वामी ने अपने वाहन को मॉडिफाई करवाया तो उसे 5 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा।

इसी प्रकार ड्राइविंग लाइसैंस में गलत जानकारी देने पर पहले 2500 जुर्माना लगता था लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10 हजार रुपए कर दिया गया है। नए नियम के अनुसार फेक दस्तावेज के आधार पर वाहन बेचने पर प्रत्येक वाहन के हिसाब से 1 लाख रुपए जुर्माना देना होगा।
 

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