पेंशनरों के लिए खुशखबरी और चेतावनी दोनों! अब 3 महीने तक पैसा नहीं निकाला तो हो सकती है पेंशन बंद, जानिए नया नियम

Edited By Anil Kapoor,Updated: 26 Jun, 2025 09:45 AM

now if you do not withdraw money for 3 months then your pension may be stopped

Mirzapur News: अब पेंशन और पारिवारिक पेंशन पाने वाले बुजुर्गों के बैंक खातों से गलत या फर्जी निकासी को रोकने के लिए सरकार ने एक नया और सख्त नियम लागू किया है। अगर किसी पेंशनर के खाते से लगातार 3 महीने तक पेंशन का पैसा नहीं निकाला गया, तो संबंधित...

Mirzapur News: अब पेंशन और पारिवारिक पेंशन पाने वाले बुजुर्गों के बैंक खातों से गलत या फर्जी निकासी को रोकने के लिए सरकार ने एक नया और सख्त नियम लागू किया है। अगर किसी पेंशनर के खाते से लगातार 3 महीने तक पेंशन का पैसा नहीं निकाला गया, तो संबंधित बैंक को यह जानकारी कोषागार विभाग (Treasury Office) को देनी होगी। यह आदेश उत्तर प्रदेश के वित्त विभाग द्वारा दिया गया है।

क्या बदला है?
पेंशन ना निकालने पर कोषागार को सूचना
मिर्जापुर की मुख्य कोषाधिकारी अर्चना त्रिपाठी ने बताया कि जिले के सभी सरकारी बैंकों (राष्ट्रीयकृत बैंकों) को पत्र भेजा गया है और पेंशनरों की सूची भी दी गई है। अगर कोई पेंशनर 3 महीने तक पैसा नहीं निकालता है, तो बैंक इसकी रिपोर्ट भेजेगा। इसके बाद कोषागार अधिकारी पेंशनर से संपर्क करेगा और उनके जीवित होने की पुष्टि करेगा। अगर पेंशनर जीवित हैं तो पेंशन चालू रहेगी।

हर साल देना होगा जीवन प्रमाण पत्र
हर पेंशनर को नवंबर महीने में "जीवन प्रमाण पत्र" (Life Certificate) देना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो पेंशन अस्थाई रूप से बंद हो सकती है। हालांकि, प्रमाण पत्र जमा करने के बाद पेंशन फिर से शुरू कर दी जाएगी। लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (एलडीएम) अभिषेक कुमार ने बताया कि सभी बैंक शाखाओं को पेंशन खातों पर नजर रखने और जीवन प्रमाण पत्र की पुष्टि के निर्देश दिए गए हैं।

नया नियम जून 2025 से लागू
यह पूरी व्यवस्था जून 2025 से लागू हो चुकी है। इसका उद्देश्य पेंशनरों की पेंशन को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है।

अब सिर्फ पति-पत्नी के साथ ही खुल सकेगा संयुक्त पेंशन खाता
नए निर्देशों के अनुसार पेंशन खाता सिर्फ पति-पत्नी के नाम पर संयुक्त (Joint) रूप से खोला जा सकता है। किसी अन्य रिश्तेदार या व्यक्ति (जैसे बेटा, बहू, भाई आदि) के साथ संयुक्त खाता मान्य नहीं होगा। अगर किसी का खाता पहले से किसी और के साथ संयुक्त है, तो उसे बंद कर एकल खाता (Single Account) में बदलना होगा।

मृत्यु की स्थिति में ये करना होगा
अगर कोई पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर निधन (मृत्यु) हो जाता है, तो बैंक को उसका मृत्यु प्रमाण पत्र और मृत्यु की तारीख के साथ कोषागार को लिखित सूचना देनी होगी। इससे पेंशन का गलत भुगतान रोका जा सकेगा और बची हुई राशि की वसूली भी आसानी से की जा सकेगी।

बैंक करेंगे पेंशन खातों की पहचान
कोषागार विभाग जो पेंशनरों की सूची बैंकों को देगा, उसके आधार पर बैंक इन खातों को 'पेंशन खाता' के रूप में चिह्नित करेंगे। इससे धोखाधड़ी की आशंका और गलती की संभावना कम होगी।

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