Edited By Anil Kapoor,Updated: 20 Feb, 2024 11:57 AM
Sultanpur News: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में आज बड़ी राहत मिली है। मंगलवार (20 फरवरी) को सुलतानपुर जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी। केरल के वायनाड से पार्टी सांसद इस मामले में पेशी के लिए भारत जोड़ो...
Sultanpur News: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में आज बड़ी राहत मिली है। मंगलवार (20 फरवरी) को सुलतानपुर जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी। केरल के वायनाड से पार्टी सांसद इस मामले में पेशी के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोककर सुलतानपुर पहुंचे थे। यह पूरा मामला साल 2018 का है, जोकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा है। राहुल गांधी पर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप था।
जानिए, क्या है पूरा मामला?
सूत्रों के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता विजय मिश्रा ने राहुल के खिलाफ चार अगस्त 2018 को मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि 8 मई 2018 को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में राहुल गांधी ने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री को हत्या का 'अभियुक्त' बताया था। कांग्रेस की ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के तहत अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र अमेठी में सोमवार को रात्रि प्रवास के अगले ही दिन राहुल गांधी सुलतानपुर की सांसद-विधायक अदालत पहुंचे।
भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी: विजय मिश्रा
आपको बता दें कि इसके पहले संवाददाताओं से बातचीत में मंगलवार को भाजपा नेता विजय मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने अमित शाह को 'हत्यारा' कहा था, तमाम अपशब्द कहे थे, उसे लेकर हमने एक परिवाद दाखिल किया था। उन्होंने कहा कि भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हत्यारा कहा जाएगा, यह अनुचित है। इस पर हमें काफी ठेस पहुंचा जिसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं ने दबाव बनाया और हमने परिवाद दाखिल की। मिश्रा ने कहा कि न्यायालय ने कई बार उनको समन जारी किया। उन्होंने उसकी अनदेखी की और आज वह उसी मामले में संभवत: अदालत में पहुंचे।