सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव : सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश

Edited By PTI News Agency,Updated: 19 May, 2020 09:41 PM

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लखनऊ, 19 मई (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने इंसान या किसी भी जीवित चीज पर सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव रोकने का आदेश देने के आग्रह संबंधी याचिका पर मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार को चार हफ्ते के अंदर जवाब देने के निर्देश दिए।

लखनऊ, 19 मई (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने इंसान या किसी भी जीवित चीज पर सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव रोकने का आदेश देने के आग्रह संबंधी याचिका पर मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार को चार हफ्ते के अंदर जवाब देने के निर्देश दिए।
न्यायमूर्ति अनिल कुमार और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की पीठ ने एक स्थानीय अधिवक्ता की जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया।
अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मामले की सुनवाई करते हुए वादी को अपना प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए दो और हफ्तों का समय दिया और मामले की अगली सुनवाई छह हफ्ते बाद करने के लिए सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए।
याची ने अपनी याचिका में यह मांग की है कि राज्य सरकार को यह निर्देश दिया जाए कि वह इंसानों पर सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव न करने संबंधी केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करे।
याचिका में यह भी मांग की गई है कि राज्य सरकार सभी जिलों में प्रशासन को लोगों पर इस रसायन का छिड़काव न करने संबंधी निर्देश जारी करे। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सोडियम हाइपोक्लोराइट न सिर्फ इंसान के लिए बल्कि किसी भी जीवित चीज के लिए नुकसानदेह है।
हालांकि राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि सरकारी एजेंसियां इस मामले में केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन कर रही है और यह जनहित याचिका मिथ्या और गलत है।


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