Edited By Imran,Updated: 31 Jul, 2024 08:22 PM
कोर्ट में दायर की गई याचिका में लिखा गया है कि केशव के खिलाफ 7 केस दर्ज हैं। वो संवैधानिक पद पर नहीं हो सकते
इलाहाबाद: प्रदेश में मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम के बीच चल रही अनबन की अटकलों पर विराम लगा ही था कि अब डिप्टी CM केशव प्रसाद को पद से हटाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। यह याचिका डिप्टी सीएम केशव मौर्य के उस बयान को लेकर है, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील मंजेश कुमार यादव ने याचिका दायर की है।
कोर्ट में दायर की गई याचिका में लिखा गया है कि केशव के खिलाफ 7 केस दर्ज हैं। वो संवैधानिक पद पर नहीं हो सकते। दरअसल, 14 जुलाई को उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार और संगठन पर बड़ा बयान दिया था। जिसमें उन्होंने संगठन को बड़ा बताया था। मंजेश यादव ने याचिका में कहा कि केशव मौर्य की टिप्पणी उनके पद की गरिमा को कम करती है। साथ ही सरकार की पारदर्शिता पर संदेह पैदा करती है। भाजपा, राज्यपाल और चुनाव आयोग सभी की ओर से कोई प्रतिक्रिया या खंडन न होना इस मुद्दे को और जटिल बनाता है।
केशव के खिलाफ 7 केस, संवैधानिक पद के लायक नहीं
आपको बता दें कि इतना ही नहीं याचिका में केशव प्रसाद मौर्य के आपराधिक इतिहास का भी उल्लेख किया गया है। कहा गया है कि उपमुख्यमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति से पहले उन पर 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वकील का तर्क है कि ऐसे रिकॉर्ड वाले किसी व्यक्ति को संवेधानिक पद पर नियुक्त करना गलत है।