रामपुर में अवैध बालू खनन पर NGT ने 9.16 करोड़ रुपये का लगाया जुर्माना

Edited By Deepika Rajput,Updated: 07 Oct, 2019 05:16 PM

ngt fined illegal sand mining in rampur

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में कोसी नदी से निर्धारित सीमा से अधिक खुदाई कर पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाने के लिए बालू खनन के एक पट्टाधारक को 9.16 करोड़ रुपये हर्जाना चुकाने का आदेश दिया है।

नई दिल्ली/रामपुरः राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में कोसी नदी से निर्धारित सीमा से अधिक खुदाई कर पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाने के लिए बालू खनन के एक पट्टाधारक को 9.16 करोड़ रुपये हर्जाना चुकाने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति रघुवेंद्र एस राठौड़ की अध्यक्षता वाली एनजीटी की पीठ ने जुर्माना लगाते हुए कहा कि जमीन पर पट्टों का सीमांकन नहीं किया गया और भारी मशीनों के जरिए खुदाई की गई। यह सतत बालू खनन दिशा-निर्देश 2016 का उल्लंघन है। पीठ ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के वरिष्ठ वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट के आधार पर दंडात्मक कार्रवाई की। पट्टाधारक नीरज चतुर्वेदी को भारी मशीनों के जरिए तय सीमा से ज्यादा बालू खुदाई का दोषी पाया गया। एनजीटी ने चतुर्वेदी को हर्जाने के तौर पर 15 दिन के भीतर सीपीसीबी को 9,16,61,677 रुपये अदा करने को कहा। पीठ में विशेषज्ञ सत्यवान सिंह गरबयाल भी थे।

पीठ ने सीपीसीबी को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वहां पर 6 माह के भीतर पूर्व की स्थिति बहाल करने के काम के लिए 9,42,720 रुपये भी देने को कहा। अधिकरण पर्यावरण कार्यकर्ता मुस्तफा हुसैन की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि वह नियम-शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं और चतुर्वेदी को प्रदान की गई पर्यावरण मंजूरी रद्द करने की मांग की गई थी।
 

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