महराजगंज: दहेज हत्या के दोषी पति और ससुर को आजीवन कारावास, 4 साल पहले हुई विवाहिता की हत्या

Edited By Ramkesh,Updated: 19 Dec, 2024 06:22 PM

maharajganj husband and father in law convicted of dowry murder

उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले की एक अदालत ने दहेज की खातिर एक महिला की हत्या के मामले में उसके पति और ससुर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनायी है। पुलिस ने यह जानकारी दी। अपर पुलिस अधीक्षक अतीश कुमार सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया...

महराजगंज: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले की एक अदालत ने दहेज की खातिर एक महिला की हत्या के मामले में उसके पति और ससुर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनायी है। पुलिस ने यह जानकारी दी। अपर पुलिस अधीक्षक अतीश कुमार सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि सात मई 2020 को परसामलिक थाना क्षेत्र के सेवतारी गांव में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर सरोज यादव नामक महिला की उसके पति गणेश यादव और ससुर उमाशंकर ने गला दबाकर हत्या कर दी थी।

उन्होंने बताया कि अपर जिला न्यायाधीश अभय प्रताप सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को गणेश और उमाशंकर को हत्या का दोषी करार देते हुए उन्हें उम्र कैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

ये भी पढ़ें:- ज्ञानवापी वुजूखाने के सर्वे मामले में 24 फरवरी 2025 को होगी अगली सुनवाई
प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने और अन्य हिस्सों के सर्वेक्षण के संबंध में वाराणसी की अदालत के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई बुधवार को 24 फरवरी 2025 तक के लिए टाल दी। वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर कथित शिवलिंग को छोड़कर बाकी क्षेत्र का एएसआई से सर्वेक्षण कराने से मना कर दिया था। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने वाराणसी की अदालत में वादकारियों में से एक राखी सिंह द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर पारित किया। इस याचिका के जरिये 21 अक्टूबर 2023 के वाराणसी के जिला न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई है।

Related Story

Trending Topics

Afghanistan

134/10

20.0

India

181/8

20.0

India win by 47 runs

RR 6.70
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!