लॉकडाउन-4: इलाहाबाद HC का आदेश- UP में 22 मई से खुलेंगे सभी कोर्ट

Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 20 May, 2020 08:15 PM

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कोरोना संकट की वजह से लागू देशव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है। धीरे-धीरे केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक छूट देती जा रही है। वहीं अब उत्‍तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट के...

लखनऊः कोरोना संकट की वजह से लागू देशव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है। धीरे-धीरे केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक छूट देती जा रही है। वहीं अब उत्‍तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद सभी जिला कोर्ट 22 मई से खुल सकेंगे।

बता दें कि UP में लगभग 2 महीने बाद इलाहाबाद HC ने सभी जिला कोर्ट खोलने का आदेश जारी किया गया है। जहां सभी मामलों के बजाए कुछ खास मामलों की सुनवाई होगी।  इस दौरान कोर्ट में पेंडिंग बेल और फ्रेश बेल के साथ अंतिरम जमानत के मामलों की सुनवाई हो सकेगी। इसके अलावा जिन मामलों में पहले लॉकडाउन से ही बहस को चुकी है, उनको लेकर फैसला किया जा सकता है। जबकि CRPC की धारा 173 के तहत मामलों का भी निपटारा हो सकेगा। HC  के आदेश के मुताबिक कोर्ट सुबह 6.30 से दोपहर 1.30 बजे तक खुलेंगे।
 

 

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