बुलंदशहर: लूट हत्या के जुर्म में व्यक्ति को आजीवन कारावास, कोर्ट ने 25 हजार का जुर्माना भी लगाया

Edited By Ramkesh,Updated: 06 Mar, 2021 02:35 PM

life imprisonment for robbery the court also imposed a fine of 25 thousand

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की अनूपशहर स्थित एडीजे कोर्ट ने एक व्यक्ति को लूट अपहरण और हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 25 हजार का जुर्माना भी किया । अभियोजन पक्ष ने आज यहां कहा कि आहार थाना क्षेत्र के गांव अमरपुर निवासी मेघराज...

बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की अनूपशहर स्थित एडीजे कोर्ट ने एक व्यक्ति को लूट अपहरण और हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 25 हजार का जुर्माना भी किया । अभियोजन पक्ष ने आज यहां कहा कि आहार थाना क्षेत्र के गांव अमरपुर निवासी मेघराज सिंह 11 अगस्त 2016 को अमित ने एक अज्ञात व्यक्ति के साथ उनको रोक लिया और अपहरण कर जंगल में ले गए और उनकी हत्या कर मोटरसाइकिल लूट ली ।

पुलिस ने आईपीसी की धारा 364 302 394 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया । पुलिस ने आरोपी अमित को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर जंगल से मेघराज सिंह का शव बरामद किया । मुकदमे की सुनवाई अनूपशहर के ए डी जे अरविंद कुमार के न्यायालय में हुई । एडीजे ने गवाहों के बयान पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अमित को मेघराज सिंह का अपहरण कर मोटरसाइकिल लूटने और उसकी हत्या करने का दोषी करार दिया। एडीजी ने अमित को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए शुक्रवार को 25 हजार का जुर्माना 

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