Kaushambi: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद की सजा, कोर्ट ने 15 हजार का लगाया जुर्माना

Edited By Mamta Yadav,Updated: 31 Oct, 2022 08:36 PM

kaushambi 10 years imprisonment for raping minor

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले की एक अदालत ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए सोमवार को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

कौशांबी: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले की एक अदालत ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए सोमवार को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।       

आरोपी के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत
अभियोजन पक्ष के अनुसार कौशांबी के मोहब्बतपुर पैंसा थाना क्षेत्र में रामसुहावन उर्फ रामसहाय पर 2013 में गांव की ही एक किशोरी को बहला-फुसलाकर घर से भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना के उपरांत आरोपी के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।       

साक्ष्यों के आधार पर आरोपी दुष्कर्म का दोषी करार
इसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत में शुरू हुई। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दुष्कर्म का दोषी करार दिया। अदालत ने उसे आज 10 वर्ष के सश्रम कारावास ओर 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

 

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