बहराइच हिंसा की घर ध्वस्तीकरण नोटिस पर सुनवाई आज, राज्य सरकार कोर्ट में रखेगी अपना पक्ष

Edited By Imran,Updated: 18 Nov, 2024 12:08 PM

hearing on house demolition notice of bahraich violence today

बहराइच के महाराजगंज में 13 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसक घटना ने सभी को झंकझोर दिया था। इस घटना के बाद आरोपियों के घरों को ध्वस्त करने की नोटिस जारी कर दी गई थी। हिंसकों के खिलाफ जारी ध्वस्तीकरण नोटिसों को चुनौती देने वाली जनहित...

बहराइच : बहराइच के महाराजगंज में 13 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसक घटना ने सभी को झंकझोर दिया था। इस घटना के बाद आरोपियों के घरों को ध्वस्त करने की नोटिस जारी कर दी गई थी। हिंसकों के खिलाफ जारी ध्वस्तीकरण नोटिसों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज यानी सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच पर सुनवाई होगी। इस पूरे मामले की सुनवाई मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की बेंच के सामने होगी।

कोर्ट ने इन सवालों पर राज्य सरकार से मांगे जवाब 

बता दें कि कोर्ट ने याचिका पर बीते 6 नवंबर को सुनवाई की थी। इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से कई बिंदुओं पर जवाब मांगा था, जिसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट ने राज्य सरकार से मौखिक रूप से पूछा था कि क्या नोटिस जारी करने से पहले वहां कोई सर्वे किया गया था या नहीं? क्या जिन्हें नोटिस जारी हुईं वे लोग निर्मित परिसरों के स्वामी हैं या नहीं? नोटिस जारी करने वाला अधिकारी इसके लिए सक्षम था या नहीं। कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि महराजगंज बाजार की जिस सड़क पर बने निर्माणों को ढहाने की नोटिस जारी हुईं, क्या पूरा निर्माण या उसका कोई हिस्सा अवैध निर्माण था या नहीं?

18 नवंबर तक अतिक्रमणकर्ताओं को राहत 

आपको बता दें कि राज्य सरकार के मुख्य स्थाई अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह हैं। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में कोर्ट की तरफ से मांगे गए जवाबों को आज पेश किया जाएगा। हालांकि, मामले में कोर्ट ने अभी कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है। फिलहाल ध्वस्तीकरण नोटिस मामले में 18 नवंबर तक महाराजगंज बाजार के कथित अतिक्रमणकर्ताओं को राहत रहेगी।

Related Story

Trending Topics

Afghanistan

134/10

20.0

India

181/8

20.0

India win by 47 runs

RR 6.70
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!