केस डायरी गायब होने के कारण 18 मार्च को बेहमई मामले की सुनवाई

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 26 Feb, 2020 07:01 PM

hearing date of missing case diary in behmai case on march 18

उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित बेहमई नरसंहार मामले में केस डायरी गायब हो जाने के मामले की सुनवाई अब 18 मार्च को विशेष अदालत के समक्ष होगी। करीब चार दशक पुरानी इस जघन्य वारदात को कथित रूप से फूलन देवी ने 20 लोगों की हत्या करके अंजाम दिया था। पुलिस ने...

कानपुरः उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित बेहमई नरसंहार मामले में केस डायरी गायब हो जाने के मामले की सुनवाई अब 18 मार्च को विशेष अदालत के समक्ष होगी। करीब चार दशक पुरानी इस जघन्य वारदात को कथित रूप से फूलन देवी ने 20 लोगों की हत्या करके अंजाम दिया था। पुलिस ने बुधवार को विशेष अदालत में कहा कि बेहमई नरसंहार मामले की मूल केस डायरी अभी तक तक नहीं मिली है।

कानपुर देहात के जिला सरकारी वकील (अपराध) राजू पोरवाल ने बताया कि मामला पुराने स्तर पर ही है क्योंकि अदालत ने इससे पहले मूल केस डायरी पेश करने के लिए कहा था। पोरवाल ने कहा कि अदालत ने केस डायरी की अनुपस्थिति में अधिकारियों की खिंचाई की और मूल केस डायरी के गायब होने पर सुनवाई की तारीख 18 मार्च निर्धारित की। मूल केस डायरी न उपलब्ध होने के कारण अभी तक अदालत ने इस मामले की फैसले की तारीख निर्धारित नहीं की है।

अदालत ने उ.प्र. के अपर मुख्य सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिये हैं कि मूल केस डायरी जल्द से जल्द अदालत के समक्ष प्रस्तुत करें। उन्होंने बताया कि अदालत ने साफ कर दिया है कि पहले वह खोई हुई केस डायरी के मामले की सुनवाई करेगी, उसके बाद ही नरसंहार मामले पर फैसले के लिये तारीख निर्धारित करेगी। जिला सरकारी वकील ने बताया कि जिले के पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने अदालत में अपने जवाब में कहा कि तमाम प्रयासों के बाद भी अभी तक मूल केस डायरी नहीं मिल सकी है। 
 

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