Edited By Ramkesh,Updated: 21 Dec, 2024 07:34 PM
उत्तर प्रदेश गोंडा जिले में सिविल कोर्ट ने हत्या और रेप के मामले में 6 माह के अन्दर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। दरअसल, 22 जून 2024 को नवाबगंज थाना क्षेत्र में एक 4 वषीर्य बच्ची का शव मिला था पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज शव को...
गोंडा: उत्तर प्रदेश गोंडा जिले में सिविल कोर्ट ने हत्या और रेप के मामले में 6 माह के अन्दर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। दरअसल, 22 जून 2024 को नवाबगंज थाना क्षेत्र में एक 4 वषीर्य बच्ची का शव मिला था पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल घटना के खुलासे को लेकर पांच टीमों को गठन किया।
पुलिस ने तत्परता से मामले में कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अन्दर आरोपी को धर दबोचा। आरोपी की पहचान मध्य प्रदेश का रहने वाले के रूप में हुई। आरोपी ने साधु के भेषधारी युवक ने बच्ची से किया था दुराचार। दुराचार के बाद बच्ची को पटक कर मारा था। पोस्टमार्टम में बच्ची के साथ हैवानियत की घटना की पुष्टि हुई। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि मेरे द्वारा इस घटना में प्रभावी की गई। जिसके आधार पर आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है।
पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने घटना को गंभीरता से लेते हुए घटना के खुलासे के लिए पांच टीमों को गठन किया था। इस पर गोंडा पुलिस ने 10 दिनों में पूरी की विवेचना पूरी कर कोर्ट में साक्ष्य पेश किया उसके आधार पर आरोपी कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है।