नाबालिग से रेप-हत्या के दोषी को मौत की सजा, कोर्ट ने 6 महीने में सुनाया ऐतिहासिक फैसला

Edited By Ramkesh,Updated: 21 Dec, 2024 07:34 PM

death sentence to the accused of rape and murder of a minor

उत्तर प्रदेश गोंडा जिले में सिविल कोर्ट ने हत्या और रेप के मामले में 6 माह के अन्दर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। दरअसल, 22 जून 2024 को नवाबगंज थाना क्षेत्र में एक 4 वषीर्य बच्ची का शव  मिला था पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज शव को...

गोंडा: उत्तर प्रदेश गोंडा जिले में सिविल कोर्ट ने हत्या और रेप के मामले में 6 माह के अन्दर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। दरअसल, 22 जून 2024 को नवाबगंज थाना क्षेत्र में एक 4 वषीर्य बच्ची का शव  मिला था पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल घटना के खुलासे को लेकर पांच टीमों को गठन किया।

PunjabKesari

पुलिस ने तत्परता से मामले में कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अन्दर आरोपी को धर दबोचा। आरोपी की पहचान मध्य प्रदेश का रहने वाले के रूप में हुई। आरोपी ने साधु के भेषधारी युवक ने बच्ची से किया था दुराचार। दुराचार के बाद बच्ची को पटक कर मारा था। पोस्टमार्टम में बच्ची के साथ हैवानियत की घटना की पुष्टि हुई। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि मेरे द्वारा इस घटना में प्रभावी की गई। जिसके आधार पर आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है।

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने घटना को गंभीरता से लेते हुए घटना के खुलासे के लिए पांच टीमों को गठन किया था। इस पर गोंडा पुलिस ने 10 दिनों में पूरी की विवेचना पूरी कर कोर्ट में साक्ष्य पेश किया उसके आधार पर आरोपी कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है।

 

Related Story

Trending Topics

Afghanistan

134/10

20.0

India

181/8

20.0

India win by 47 runs

RR 6.70
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!