जेल से रिहा हुए बाहुबली धनंजय सिंह, बोले- मुकदमा फर्जी था, इसीलिए मिली जमानत वर्ना...

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 01 May, 2024 10:20 AM

bahubali dhananjay singh released from jail said  the case was

पूर्वांचल के बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह बरेली सेंट्रल जेल रिहा हो गए हैं। जेल से निकलने के बाद धनंजय ने कहा कि मुकदमा फ...

जौनपुर: पूर्वांचल के बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह बरेली सेंट्रल जेल रिहा हो गए हैं। जेल से निकलने के बाद धनंजय ने कहा कि मुकदमा फर्जी है, वरना जमानत नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि वह जौनपुर से पत्नी को चुनाव लड़वाएंगे। मीडिया से बात करते हुए कहा, "फर्जी मुकदमे में सजा हुई थी। 2020 में फर्जी मुकदमा दायर किया गया था मेरे ऊपर। माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे जमानत दी है। मेरी पत्नी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जौनपुर सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। मैं यहां से सीधा जौनपुर अपने क्षेत्र में जाऊंगा और उनके लिए प्रचार करूंगा।" 

रिहा होते ही साढ़े आठ बजे वो दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ बरेली सेंट्रल जेल से जौनपुर के लिए रवाना हो गए। सुबह से ही उनके समर्थक जेल के बाहर आ पहुंचे थे। धनंजय के समर्थक बेसब्री से उनकी रिहाई का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही पता चला कि धनंजय रिहा हो गए हैं, तो सभी खुशी से झूम उठे। बता दें कि धनंजय सिंह अपहरण और जबरन वसूली मामले में जेल में बीते 6 मार्च से ही जौनपुर की बंद थे, जिसके बाद शनिवार को ही उन्हें जौनपुर से बरेली की सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया था। हालांकि इसी दिन उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत भी मिल गई थी। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज धनंजय सिंह को बरेली सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है। हालांकि कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई है, जिसकी वजह से वह खुद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 

बता दें कि धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाई कोर्ट से फौरी तौर पर बड़ी राहत मिली है। 27 अप्रैल को हाईकोर्ट ने धनंजय सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। हालांकि, जौनपुर एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाए गए 7 साल की सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद धनंजय सिंह अब जेल की सलाखों से बाहर आ गए। लेकिन 7 साल की सजा के चलते धनंजय सिंह चुनावी मैदान में नहीं उतर पाएंगे। धनंजय सिंह के वकीलों ने कहा है कि हाईकोर्ट ने फिलहाल जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई है, अब सजा के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करेंगे।
 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!