Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 18 Oct, 2020 09:10 AM
उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ ने 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में दिव्यांग अभ्यर्थियों को चार फीसदी आरक्षण लाभ दिए जाने की याचिका पर अगली...
लखनऊः उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ ने 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में दिव्यांग अभ्यर्थियों को चार फीसदी आरक्षण लाभ दिए जाने की याचिका पर अगली सुनवाई 21 अक्तूबर को नियत किया है। इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से जवाबी हलफ़नामा पेश किया जा चुका है।
बता दें कि न्यायमूर्ति राजन राय ने याची राम किशोर एवं कई अन्य दिव्यांग अभ्यर्थियों की याचिका पर यह आदेश दिया। याचियों का कहना था कि सहायक अध्यापकों के लिए हो रही शिक्षक भर्ती में शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों को नियमानुसार चार प्रतिशत का आरक्षण लाभ दिया जाना चाहिए। याचियों की ओर से अधिवक्ता का आरोप था कि इस भर्ती में कानून और नियम के अनुसार चार प्रतिशत का विकलांग आरक्षण लाभ मिलना चाहिए लेकिन सरकार एवं सम्बंधित विभाग विकलांग लोगो की अनदेखी कर रहे हैं। सरकारी वकील ने कहा था कि जवाब के लिए एक हफ्ते का और समय दिया जाय और यह आश्वासन भी अदालत को दिया था कि हफ्ते भर में जवाबी हलफ़नामा दाखिल कर दिया जाएगा।