हाथरस गैंगरेप में इलाहाबाद HC का आदेश आशा की एक किरण: प्रियंका

Edited By Umakant yadav,Updated: 02 Oct, 2020 05:48 PM

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: कांग्रेस महासचिव (Congress General Secretary) प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने हाथरस की घटना (Hathras Case) को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) की लखनऊ...

लखनऊ: कांग्रेस महासचिव (Congress General Secretary) प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने हाथरस की घटना (Hathras Case) को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ  (Lucknow Peeth) द्वारा शीर्ष अधिकारियों (Top officials) को समन जारी (Summons issued) किए जाने को लेकर शुक्रवार को कहा कि इस मामले में यह आशा की एक किरण है।

कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी ने ट्वीट कर लिखा कि, ‘‘ इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक मजबूत और उत्साहजनक आदेश आया है। पूरा देश हाथरस की बलात्कार पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहा है। पीड़िता के परिवार के साथ उप्र सरकार की ओर से किए गए अंधकारमय, अमानवीय और अन्यायपूर्ण व्यवहार के बीच उच्च न्यायालय का आदेश आशा की एक किरण है।''

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 19 वर्षीय दलित युवती के साथ कथित सामूहिक बलात्कार, हत्या और उसके जबरन अंतिम संस्कार की घटना से नाखुश इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बृहस्पतिवार को समन जारी कर राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों को अदालत में उपस्थित होने को कहा। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ ने उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अपर पुलिस महानिदेशक को समन जारी कर सभी से 12 अक्टूबर को अदालत में पेश होने और मामले में स्पष्टीकरण देने को कहा है।

 

 

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