इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल के खिलाफ जारी नोटिस रद्द

Edited By Ajay kumar,Updated: 16 Jul, 2022 08:39 PM

allahabad court quashes notice issued against sirathu mla pallavi patel

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिराथू एसडीएम द्वारा विधायक पल्लवी पटेल के खिलाफ जारी किए गए नोटिस को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने याची के खिलाफ लगे आरोप कि विधायक ने नामांकन फॉर्म में गलत तथ्य का उल्लेख किया और आपराधिक केस को छिपाया, इसकी जांच का निर्देश दिया है।

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिराथू एसडीएम द्वारा विधायक पल्लवी पटेल के खिलाफ जारी किए गए नोटिस को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने याची के खिलाफ लगे आरोप कि विधायक ने नामांकन फॉर्म में गलत तथ्य का उल्लेख किया और आपराधिक केस को छिपाया, इसकी जांच का निर्देश दिया है। परंतु कोर्ट ने कहा है कि जांच अधिकारी डिप्टी कमिश्नर से नीचे के रैंक का न हो। यह आदेश जस्टिस सुनीता अग्रवाल तथा जस्टिस विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने याची विधायक पल्लवी पटेल की याचिका पर पारित किया है।

कोर्ट ने याची के खिलाफ दिलीप पटेल व अन्य द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग से की गई शिकायत और उस पर आयोग, जिला अधिकारी और एसडीएम द्वारा की गई कार्रवाई को गलत माना है। कोर्ट ने यह भी कहां है जांच अधिकारी जांच से पहले शिकायतकर्ता की शिकायत के सत्यता की भी जांच करेंगे। याची की तरफ से सीनियर एडवोकेट अनिल शर्मा व सरोज कुमार यादव तथा विपक्ष की तरफ से अधिवक्ता राकेश पांडेय ने बहस की थी।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!