Edited By Mamta Yadav,Updated: 13 Feb, 2022 09:03 AM
उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना के संक्रमण में प्रभावी गिरावट को देखते हुए राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों, जिम, होटल, रेस्तरां, वॉटर पार्क, स्विमिंग पूल और सिनेमा हॉल आदि व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सोमवार 14 फरवरी से कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित...
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना के संक्रमण में प्रभावी गिरावट को देखते हुए राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों, जिम, होटल, रेस्तरां, वॉटर पार्क, स्विमिंग पूल और सिनेमा हॉल आदि व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सोमवार 14 फरवरी से कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करते हुए खोलने की अनुमति दे दी है।
राज्य के अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से शुक्रवार को देर रात जारी किये गये निर्देश के अनुसार उत्तर प्रदेश में नर्सरी कक्षा से लेकर सभी अन्य स्कूल और डिग्री कालेजों, होटल, सिनेमा हॉल और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने के साथ सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों को बुलाने की अनुमति दे दी गयी है। इसके तहत कार्यालयों में शत प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ काम करने की छूट मिल गयी है। इसके लिये सभी संस्थानों, कार्यालयों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में नये दिशा निर्देशों के तहत मास्क पहनने की अनिवार्यता और कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना को सुनिश्चित करना होगा। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए इन संस्थाओं को खोलने की छूट अग्रिम आदेश तक जारी रहेगी।
निर्देश में कहा गया है कि राज्य में कोरोना संक्रमण फैलने की गति में प्रभावी कमी आने के मद्देनजर समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत, सरकार ने सात फरवरी से कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल और डिग्री कालेज खोलने की अनुमति दी थी। इस आदेश की समीक्षा के बाद नये दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। इससे पहले कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण सरकार ने 16 जनवरी को सभी शिक्षण संस्थान एवं जिम, सिनेमा आदि ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करने का फैसला किया था, जिनमें एक स्थान पर भीड़ जुटती है।