दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा: लगा 50 हजार का जुर्माना, तंत्र क्रिया की आड़ में महिला से किया था रेप

Edited By Anil Kapoor,Updated: 23 Mar, 2025 09:26 AM

tantrik of raping a woman sentenced to 10 years of rigorous imprisonment

Mathura News: उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले की एक अदालत ने तंत्र क्रिया की आड़ में एक महिला से दुष्कर्म करने के मामले में तांत्रिक को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार शुक्रवार को...

Mathura News: उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले की एक अदालत ने तंत्र क्रिया की आड़ में एक महिला से दुष्कर्म करने के मामले में तांत्रिक को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश रामराज द्वितीय ने तांत्रिक नरेंद्र गुर्जर को इस मामले में दोषी ठहराया। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि नरेंद्र सिंह ने जेल में जो समय काटा है उसे भी सजा में समायोजित किया जाए और यह भी कहा कि जुर्माना ना जमा करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

जानिए, क्या था पूरा मामला?
मिली जानकारी के मुताबिक, घटना के संदर्भ में बरसाना के थाना प्रभारी अरविंद कुमार निर्वाल ने बताया कि दुष्‍कर्म की यह घटना 4 जून 2021 की है, जब थाना क्षेत्र के ही एक गांव की पीड़ित महिला के पति ने शिकायत दी थी कि राजस्थान के थाना बयाना के नगला बंडा निवासी तांत्रिक नरेंद्र गुर्जर ने उनकी पत्नी पर भूत-प्रेत का साया बताते हुए उसे तांत्रिक विद्या से ठीक करने का जिम्मा लिया था।

महिला से दुष्‍कर्म के दोषी तांत्रिक को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा
शिकायत में आरोप लगाया कि इसके बाद इलाज के बहाने तांत्रिक ने उनकी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। उन्‍होंने बताया कि पुलिस ने तांत्रिक को गिरफ्तार कर 19 जुलाई 2021 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के बाद सजा सुनाए जाने तक कुल 4 साल आरोपी जिला कारागार में बंद रहा है।

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