विवादित स्थल पर मंदिर का कोई सबूत नहीं: मुस्लिम पक्ष

Edited By Deepika Rajput,Updated: 02 Sep, 2019 04:44 PM

ayodhya case

सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद की आज 17वें दिन की सुनवाई हुई, जिसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दलील दी कि विवादित स्थल पर मंदिर का कोई सबूत नहीं है। बोर्ड की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े,...

नई दिल्ली/अयोध्या: सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद की आज 17वें दिन की सुनवाई हुई, जिसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दलील दी कि विवादित स्थल पर मंदिर का कोई सबूत नहीं है। बोर्ड की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण तथा न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की संविधान पीठ के समक्ष अपनी दलीलें शुरू की।

उन्होंने कहा कि विवादित स्थल पर मंदिर का कोई सबूत नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) विभाग भी यह साबित नहीं कर पाया है। धवन ने दलील दी कि अयोध्या में लोगों द्वारा परिक्रमा करने संबंधी एक दलील हिंदू पक्षकार ने दी है, लेकिन पूजा के लिए की जाने वाली भगवान की परिक्रमा सबूत नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि परिक्रमा पूजा का एक प्रकार है जिस बारे में हिंदू पक्षकार ने दलील थी, लेकिन वह साक्ष्य नहीं हो सकता।

हिंदू पक्षकारों ने आक्रमण पर दलील दी है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं आक्रमण की दलील को खारिज करता हूं। दूसरे पक्षकार यानी हिंदू पक्षकारों में से किसी ने भी तथ्य पर जिरह नहीं की। सिर्फ रंजीत कुमार (गोपाल सिंह विशारद के वकील) ने तथ्य पर दलील दी है। 

Related Story

Trending Topics

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!