मुजफ्फरपुर शेल्‍टर होम मामलाः SC का फैसला- परिवार को सौंपी जाएं 8 लड़कियां

Edited By prachi,Updated: 12 Sep, 2019 12:52 PM

sc decision in muzaffarpur shelter home case

सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह की 44 में से 8 बच्चियों को उनके परिवार के पास वापस भेजने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने बिहार सरकार से बच्चियों को आर्थिक मदद देने के लिए भी कहा है। बच्चियों के पुनर्वास को लेकर बुधवार को जारी की गई TISS...

नई दिल्ली/पटनाः सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह की 44 में से 8 बच्चियों को उनके परिवार के पास वापस भेजने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने बिहार सरकार से बच्चियों को आर्थिक मदद देने के लिए भी कहा है।

न्यायमूर्ति एन वी रमन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ का यह आदेश टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की परियोजना ‘कोशिश' की रिपोर्ट पर आया है जिसमें उसने यह कहा था कि आठ लड़कियों को उनके घर भेजा जा सकता है। ये लड़कियां घर जाने को पूरी तरह तैयार हैं। बिहार सरकार ने भी ‘कोशिश' के उस आग्रह पर भी हामी भरी जिसमें उसने इन लड़कियों को वित्तीय, शैक्षणिक और चिकित्सकीय जरूरतें पूरी करने तथा मनोचिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराने की सलाह दी थी।

गौरतलब है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की ओर से सीलबंद लिफाफे में स्थिति रिपोर्ट दाखिल की गई थी। इंस्टीट्यूट की ओर से न्यायालय को बताया गया था कि कुछ बच्चियों के घर का पता चल गया है और उनके मां-पिता उन्हें वापस लेने को तैयार हैं। एक मामले में बच्ची ने अपने घर का पता बताया है लेकिन उस पते पर घरवाले नहीं मिले हैं। बच्ची ने घर की लोकेशन बताई है।

पीठ ने कल कहा था कि वह इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी करेगी। इससे पहले 18 जुलाई को पीठ ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के फील्ड एक्शन प्रोजेक्ट को आश्रय गृह की पीड़ित बच्चियों से बातचीत करने की अनुमति दे दी थी ताकि उनका पुनर्वास किया जा सके।

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