अशरफ अपहरण कांड: कोर्ट ने रविन्द्र जायसवाल को किया बरी, दोनों दारोगाओं को सुनाई 10-10 साल की सजा

Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Jul, 2017 02:52 PM

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वाराणसी के बहुचर्चित अशरफ अपहरण कांड में अदालत का फैसला आज आ गया है....

वाराणसीः । इस मामले में वाराणसी शहर उत्‍तरी के विधायक रविन्‍द्र जायसवाल को कोर्ट ने बरी कर दिया है। जबकि दोनों दरोगाओं को 10-10 साल की सजा सुना दी है। दरअसल अशरफ विधायक रविन्‍द्र जायसवाल के भाई धीरेन्‍द्र जायसवाल की हत्‍या में शामिल था। इस मामले में वाराणसी जिला एवं सत्र न्‍यायालय की फास्‍ट ट्रैक अदालत ने फैसला यह सुनाया है।

गौरतलब है कि 17 साल पहले अशरफ को राजस्‍थान से गिरफ्तार कर के लाते समय वह पुलिस कस्‍टडी से रहस्‍यमयी ढंग से गायब हो गया था। तब अशरफ के परिजनों ने पुलिसकर्मियों समेत रविन्‍द्र जायसवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

वहीं इस मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए वाराणसी शहर उत्‍तरी से विधायक रविन्‍द्र जायसवाल को बरी कर दिया है। जबकि मामले में आरोपी 2 दारोगाओं धर्मनाथ सिंह निवासी बनटटा जनपद देवरिया और भृगु नाथ मिश्र निवासी सेमरी जिला बक्सर, बिहार हाल पता संतरविदासनगर भदोही को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही दोनों अभियुक्तों पर 14-14 हजार रुपए के जुर्माना भी लगाया है।

बता दें कि 17 साल पहले रहस्मयी ढंग से गायब हुए अशरफ का आजतक पता नहीं लग सका है।

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