प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामलाः उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव को किया तलब

Edited By Ramanjot,Updated: 18 Sep, 2021 10:23 AM

primary teacher recruitment education secretary summoned in high court

मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ में समाजसेवी अनु पंत की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि कोरोना महामारी के चलते जुलाई, 2020 में सम्पन्न होने वाली केन्द्रीय अध्यापक पात्रता...

नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कोरोना महामारी के चलते प्राथमिक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया से वंचित छात्रों के मामले में शिक्षा सचिव को अदालत में तलब किया है।

मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ में समाजसेवी अनु पंत की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि कोरोना महामारी के चलते जुलाई, 2020 में सम्पन्न होने वाली केन्द्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) जनवरी, 2021 में सम्पन्न हुई है। फलस्वरूप उनका परीक्षाफल फरवरी, 2021 में आया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से आगे कहा गया कि इस बीच प्रदेश सरकार की ओर से दिसंबर, 2020 व जनवरी, 2021 में प्राथमिक शिक्षकों के 2248 पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया आरंभ की गयी लेकिन उसमें शामिल होने की अंतिम तिथि दिसंबर, 2020 तय कर दी। यानी उसमें वही छात्र शामिल हो सकते हैं जिनके पास दिसंबर, 2020 तक का सीटीईटी का प्रमाण पत्र हो। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार का पक्ष जाना लेकिन सरकार की ओर से तमाम बाध्यताएं बताते हुए इसका विरोध किया गया। अंत में अदालत ने शिक्षा सचिव को 22 सितम्बर को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने के निर्देश दे दिए हैं।

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