सहकारी बैंक में चतुर्थ श्रेणी पदों पर भर्ती में गड़बड़ी मामले में HC ने 4 सप्ताह के भीतर मांगा जवाब

Edited By Nitika,Updated: 06 Aug, 2022 12:26 PM

hc seeks reply in case of irregularities in recruitment to class iv posts

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती में हुई गड़बड़ी के मामले में राज्य सरकार, रजिस्ट्रार को ऑपरेटिव सोसायटी, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली व...

 

नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती में हुई गड़बड़ी के मामले में राज्य सरकार, रजिस्ट्रार को ऑपरेटिव सोसायटी, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली व देहरादून के जिला सहकारी बैंकों के सचिवों से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की युगलपीठ में हुई। इस मामले को हरिद्वार निवासी प्रियांशु त्यागी की ओर से चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता की ओर कहा गया कि सन् 2020 में प्रदेश के सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के 423 पदों के लिए हुई भर्ती में काफी अनियमितताएं सामने आई हैं। शासन को शिकायत करने पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

समाचार पत्रों में अनियमितता की खबरें छपने के बाद मुख्य सचिव के निर्देश पर हरिद्वार में भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया परन्तु नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून व पिथौरागढ़ में भर्ती प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई गईं। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत से पूरे प्रकरण की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से करवाए जाने की मांग की गई है।

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