यूपी पुलिसकर्मी चल अचल संपत्ति की अनिवार्य रुप से करें घोषणा, DGP ने लिखा पत्र

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 29 Jan, 2020 11:02 AM

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उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओ पी सिंह ने विभाग में शुचिता एवं पारदर्शिता लाने के लिये पीपीएस संवर्ग एवं अराजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रति वर्ष चल अचल सम्पत्ति के क्रय विक्रय की घोषणा को अनिवार्य किये जाने के लिए सरकार...

लखनऊः उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओ पी सिंह ने विभाग में शुचिता एवं पारदर्शिता लाने के लिये पीपीएस संवर्ग एवं अराजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रति वर्ष चल अचल सम्पत्ति के क्रय विक्रय की घोषणा को अनिवार्य किये जाने के लिए सरकार को आज पत्र लिखा है।

पुलिस प्रवक्ता ने मंगलवार को यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीजीपी सिंह ने पुलिस विभाग में शुचिता एवं पारदर्शिता लाने के लिये पीपीएस संवर्ग एवं अराजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रति वर्ष चल अचल सम्पत्ति के क्रय विक्रय की घोषणा को अनिवार्य किये जाने के लिए शासन को पत्र लिखा।

उन्होंने अपने पत्र में प्रथम नियुक्ति के समय और उसके बाद हर पाॅंच वर्ष की अवधि बीतने पर प्रत्येक सरकारी कर्मचारी सामान्य मार्ग के जरिये, नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी को ऐसी सभी अचल सम्पत्ति की घोषणा करेंगे, जिसका वह स्वामी हो, जिसे उसने स्वयं अर्जित किया हो या जिसे उसने दान के रूप में पाया हो या जिसे वह पट्टा या रहन पर रखे हो और ऐसे हिस्सों का या अन्य लगी हुई पूॅंजियों की घोषणा करेगा। जिन्हें वह समय-समय पर रखे हो या अर्जित करे या उसकी पत्नी या उसके साथ रहने वाले या किसी प्रकार भी उस पर आश्रित उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा रखी हुयी हो या अर्जित की गई हो।

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