Edited By Mamta Yadav,Updated: 04 Apr, 2023 11:02 PM

इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ (Lucknow Peeth) ने समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के विधान परिषद सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अदालत (Court) से वाई या जेड...
लखनऊ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ (Lucknow Peeth) ने समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के विधान परिषद सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अदालत (Court) से वाई या जेड श्रेणी की सुरक्षा देने संबंधी राज्य सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया था।
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हालांकि अदालत ने उन्हें यह छूट दी है कि उनकी सुरक्षा के आकलन संबंधी आयुक्तालय स्तर की सुरक्षा समिति के आदेश को वह सक्षम मंच के समक्ष चुनौती दे सकते हैं, जिसके आधार पर उनकी सुरक्षा कम की गयी थी। यह आदेश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने स्वामी प्रसाद मौर्य की याचिका को खारिज करते हुए पारित किया है।
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याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि राज्य सरकार ने उचित कारणों के बिना उसकी सुरक्षा कम कर दी, जबकि उसकी जान को अब भी गंभीर खतरा है। उन्होंने पीठ से राज्य को निर्देश देने का अनुरोध किया कि वह उन्हें वाई या जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करे।