जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष जफर अली को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज

Edited By Ramkesh,Updated: 04 Apr, 2025 06:31 PM

jama masjid intezamia committee president zafar ali did not get relief

जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के सदर (अध्यक्ष) जफर अली की जमानत याचिका खारिज कर दी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) हरिओम प्रकाश सैनी ने बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश (एडीजे)-द्वितीय निर्भय नारायण राय की...

संभल: जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के सदर (अध्यक्ष) जफर अली की जमानत याचिका खारिज कर दी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) हरिओम प्रकाश सैनी ने बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश (एडीजे)-द्वितीय निर्भय नारायण राय की अदालत ने अली की जमानत खारिज कर दी। सैनी ने कहा कि शाही जामा मस्जिद के अध्यक्ष जफर अली की नियमित जमानत की याचिका पर अदालत में आज सुनवाई हुई जिस पर अभियोजन द्वारा यह तथ्य प्रस्तुत किए गए कि अली पर गंभीर आरोप हैं।

उन्होंने बताया कि सुनवाई के बाद न्यायालय ने अली की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके दो दिन पहले केस डायरी उपलब्ध न होने के कारण चार अप्रैल तक के लिए सुनवाई टाल दी गयी थी। अली को मुगलकालीन मस्जिद के न्यायालय द्वारा आदेशित सर्वेक्षण के विरोध में 24 नवंबर को हुई हिंसा के संबंध में पूछताछ के बाद 23 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। अली के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अली ने आरोपों से इनकार किया है और दावा किया है कि उन्हें फंसाया गया है। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा में चार लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे।

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