UP Crime News: यूपी एसटीएफ ने सपा विधायक अभय सिंह के साले को किया गिरफ्तार, फर्जी शस्त्र लाइसेंस का मामला दर्ज

Edited By Anil Kapoor,Updated: 28 May, 2023 12:12 PM

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UP Crime News: उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। यूपी एसटीएफ ने अयोध्या की गोसाईंगंज विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह के साले को अवैध हथियार खरीदने के आरोप में विभूति खंड पुलिस सर्कल के तहत उसके...

UP Crime News: उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। यूपी एसटीएफ ने अयोध्या की गोसाईंगंज विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह के साले को अवैध हथियार खरीदने के आरोप में विभूति खंड पुलिस सर्कल के तहत उसके घर से गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने नागालैंड से जारी किए गए जाली शस्त्र लाइसेंस के आधार पर संदीप कुमार सिंह उर्फ पप्पू को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के अधिकारियों ने बताया कि पुलिस टीम ने संदीप सिंह उर्फ पप्पू सिंह के कब्जे से एक नकली शस्त्र लाइसेंस बुकलेट के साथ एक फैक्ट्री में बनी रायफल और एक पिस्टल बरामद की है।

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संदीप सिंह सपा विधायक की पत्नी का भाई: एसटीएफ के अधिकारी
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, एसटीएफ के अधिकारी ने पुष्टि की है कि संदीप सिंह सपा विधायक की पत्नी का भाई है। अधिकारी ने कहा कि वह लखनऊ के अलीगंज और गोमती नगर विस्तार क्षेत्रों में कई निर्माण फर्मों और दो मिठाई की दुकानों का संचालन कर रहा था। एसटीएफ की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक संदीप के खिलाफ करीब 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं। एसटीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान नागालैंड अधिकारियों की रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि उन्होंने संदीप सिंह को कोई बंदूक लाइसेंस जारी नहीं किया था और नागालैंड से उत्तर प्रदेश में लाइसेंस हस्तांतरण से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं थे। उन्होंने अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि को छुपाते हुए अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट के सामने जाली लाइसेंस पेश किया था।

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संदीप सिंह के खिलाफ अपराध की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई है प्राथमिकी
अधिकारी ने कहा कि पूछताछ के दौरान यह भी पाया गया कि संदीप सिंह कभी नगालैंड नहीं गए और उन्होंने निकाय चुनावों के दौरान लखनऊ के लाटूचे रोड पर नंदा गन हाउस में राइफल और पिस्टल के अपने दोनों लाइसेंस जमा किए थे। उन्होंने कहा कि पुलिस को शहर में बंदूक लाइसेंस धारकों की साख की जांच के दौरान इसके बारे में पता चला। उन्होंने कहा कि संदीप सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468 और 471 और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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