किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 12 साल सजा

Edited By Ramkesh,Updated: 07 Sep, 2024 07:14 PM

the accused was found guilty in the case of kidnapping and raping

जिले की एक स्थानीय अदालत ने 16 वर्षीय एक किशोरी को अगवा कर उससे दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते 12 साल कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने शनिवार को यह जानकारी दी। अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के रसड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव...

बलिया: जिले की एक स्थानीय अदालत ने 16 वर्षीय एक किशोरी को अगवा कर उससे दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते 12 साल कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने शनिवार को यह जानकारी दी। अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के रसड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी को इसी थाना क्षेत्र के छितौनी गांव के रहने वाले रवि भारद्वाज ने आठ जून 2021 को अगवा कर लिया था और उससे बलात्कार किया था।

इस मामले में किशोरी की मां की तहरीर पर रवि के विरुद्ध सुसंगत धारा में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले की विवेचना के उपरान्त आरोपी रवि के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने शनिवार को बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश प्रथमकांत ने शुक्रवार को मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी रवि को दोषी करार दिया। वीर ने बताया कि न्यायाधीश ने दोषी को 12 साल कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

ये भी पढ़ें:- मामूली विवाद में पति बना हैवान, चाकू मारकर पत्नी को उतारा मौत के घाट

नोएडा: गाजियाबाद शहर के खोड़ा कॉलोनी में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर कथित तौर पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बाद में महिला की गौतमबुद्ध जिले के नोएडा सेक्टर-58 थाना क्षेत्र के सेक्टर-62 में स्थित एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

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