अयोध्या मामला: कल्‍याण सिंह के खिलाफ समन जारी, 27 सितंबर को कोर्ट में तलब

Edited By Deepika Rajput,Updated: 22 Sep, 2019 09:08 AM

summons issued to kalyan singh

अयोध्या के विवादित ढांचा को ढहाए जाने के आपराधिक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने कल्याण सिंह को समन जारी कर 27 सितंबर को तलब किया है। विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने बार के सदस्यों की सूचना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए यह आदेश जारी किया है।

लखनऊः अयोध्या के विवादित ढांचा को ढहाए जाने के आपराधिक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने कल्याण सिंह को समन जारी कर 27 सितंबर को तलब किया है। विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने बार के सदस्यों की सूचना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए यह आदेश जारी किया है। 

बीते 9 सितंबर को सीबीआई ने विशेष अदालत से इस मामले में सिंह को तलब करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि कल्याण अब संवैधानिक पद पर नहीं हैं, लिहाजा उन्हें मामले में बतौर आरोपी समन जारी किया जाए। इस मामले में उनके खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल है, लेकिन राज्यपाल होने के नाते आरोप तय नहीं हो सका था। तब कोर्ट ने सीबीआई से इस संदर्भ में प्रमाणित तथ्य प्रस्तुत करने को कहा था। 

11 सितंबर को सीबीआई प्रमाणित तथ्य दाखिल नहीं कर सकी। उसने कहा कि अभी इस संदर्भ में मुख्यालय से कोई लिखित सूचना प्राप्त नहीं हुई है, लिहाजा उसे समय दिया जाए। 16 सितंबर को भी सीबीआई प्रमाणित तथ्य दाखिल करने में असफल रही। 30 मई, 2017 को इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार व विष्णु हरि डालमिया पर आईपीसी की धारा 120 बी (साजिश रचने) के तहत आरोप तय किया था। इसके बाद मामले में सुनवाई शुरू हुई।

सीबीआई ने जांच के बाद मामले में कुल 49 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जिनमें 16 आरोपियों की मौत हो चुकी है। अब इस मामले में 32 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई हो रही है। अभियोजन की ओर से अब तक करीब 336 गवाह पेश किए जा चुके हैं। 19 अप्रैल, 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी कर इस मामले की सुनवाई दो साल में पूरा करने का आदेश दिया था। हालांकि, अभी हाल ही में कोर्ट ने यह अवधि 9 माह के लिए बढ़ा दी है। 

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