Edited By Ramkesh,Updated: 21 Mar, 2025 08:34 PM

हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह को जानलेवा हमले के मामले में बरी कर दिया है। यह फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की जस्टिस राजन राय की सिंगल बेंच ने सुनाया है। अपा को बता दें इस मामले को अदालत ने 17 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख...
लखनऊ: हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह को जानलेवा हमले के मामले में बरी कर दिया है। यह फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की जस्टिस राजन राय की सिंगल बेंच ने सुनाया है। अपा को बता दें इस मामले को अदालत ने 17 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल, 15 साल पहले महाराजगंज थाना क्षेत्र में विकास सिंह नामक व्यक्ति ने अभय सिंह और उनके साथियों पर गाड़ी पर फायरिंग करने का आरोप लगाया था।
यह मामला लगभग 15 साल पुराना है। 2010 में समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह और उनके साथियों पर एक आरोप लगा था। विकास सिंह ने अभय सिंह पर गाड़ी को ओवरटेक कर फायरिंग करने का आरोप लगाया था। विकास सिंह ने उसी रात महराजगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में अभय सिंह समेत सात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, और पुलिस ने मामले की जांच कर चार्जशीट दाखिल की थी। साल 2023 में यह मामला अंबेडकर नगर एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। 10 मई 2023 को अंबेडकर नगर कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। इसके बाद विकास सिंह ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी।