Edited By Umakant yadav,Updated: 12 Jun, 2020 09:53 AM
उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक को गहरे वित्तीय संकट में देखते हुए आरबीआई (रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया) ने 6 महीने के लिए जमा लेने और नए कर्ज देने पर रोक लगा दी है। रिजर्ब बैंक...
नई दिल्ली/कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक को गहरे वित्तीय संकट में देखते हुए आरबीआई (रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया) ने 6 महीने के लिए जमा लेने और नए कर्ज देने पर रोक लगा दी है। रिजर्ब बैंक ने गुरूवार को यह जानकारी साझा की।
बैंक से खाताधारक को राशि की निकासी करने पर रोक
बता दें कि आरबीआई ने गुरूवार को बताया कि 10 जून, 2020 को व्यवसाय बंद होने के बाद, बैंक रिजर्व बैंक की लिखित अनुमति के बिना पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक कोई नया कर्ज़ देने या पुराने बकाये को रिन्यु नहीं कर सकेगा। बैंक से किसी खाताधारक को राशि की निकासी करने की भी सुविधा भी फिलहाल रोक दी गई है।। इसके अलावा बैंक कोई नया निवेश नहीं कर सकेगा और न ही नया जमा स्वीकार कर सकेगा।
बैंक वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक बैंकिंग रखेगा जारी: RBI
आरबीआई ने कहा कि 10 जून को कारोबार बंद होने के 6 महीने बाद तक यह आदेश लागू रहेंगे और समीक्षा के अधीन होंगे। हालांकि रिजर्व बैंक ने यह स्पष्ट किया कि इस निर्देश को सहकारी बैंक के बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिये। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा। फिलहाल सहकारी बैंक को किसी संपत्ति को बेचने या स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी गई है।