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एकमुश्त समाधान स्कीम लागू, बकाया बिल जमा करने पर इस तारीख तक योजना का मिलेगा लाभ

Edited By Ramkesh,Updated: 17 Jan, 2025 01:10 PM

one time settlement scheme implemented

उत्तर प्रदेश बिजली विभाग ने बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर दी है। दरअसल, ऊर्जा विभाग की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का तीसरा चरण शुरू किया है।  यह योजना 31 जनवरी तक चलेगा। इस बीच उपभोक्ता बकाया जमा कर अधिभार में छूट ले सकते हैं।योजना  के...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश बिजली विभाग ने बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर दी है। दरअसल, ऊर्जा विभाग की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का तीसरा चरण शुरू किया है।  यह योजना 31 जनवरी तक चलेगा। इस बीच उपभोक्ता बकाया जमा कर अधिभार में छूट ले सकते हैं।योजना  के दूसरे चरण में अब तक 30 लाख उपभोक्ताओं ने लाभ उठाया है।

तीसरे चरण में एक किलोवाट भार तक एवं पांच हजार रुपये तक के बकाए पर एकमुश्त भुगतान करने पर अधिभार में 70 फीसदी और किस्तों में जमा करने पर 55 फीसदी की छूट मिल रही है। ऐसे ही एक किलोवाट भार एवं पांच हजार रुपये से अधिक बकाए पर एकमुश्त भुगतान पर 50 प्रतिशत और किस्तों में भुगतान पर 40 प्रतिशत की छूट मिल रही है।

एक किलोवाट से अधिक भार के घरेलू उपभोक्ताओं, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं, निजी संस्थानों व लघु एवं मध्यम उद्योग के सभी भार के उपभोक्ताओं को बकाए के एकमुश्त भुगतान पर 40 प्रतिशत तथा किस्तों में भुगतान पर 30 प्रतिशत की छूट मिल रही है। उपभोक्ता अपनी सुविधा अनुसार योजना का लाभ 31 जनवरी तक उठा सकते है।एकमुश्त योजना का लाभ लेने के लिए आपको नजदीकी विद्युत केंद्र या विभाग ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। 30 सितंबर तक बिजली बिक के मूल बकाए का 30 प्रतिशत पैसा जमा करना होगा। उपभोक्ताओं को 30 सितंबर 2024 तक बकाया बिल के सरचार्ज में छूट मिलेगी

 

 

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